बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, CGPSC-2021 चयनित डिप्टी कलेक्टर-डीएसपी को जॉइनिंग का आदेश, CBI जांच जारी



रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चयनित उम्मीदवारों को राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उस वर्ष चयनित डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी अधिकारियों को नियुक्ति दी जाए।


दरअसल, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग देने के निर्देश दिए गए थे।


गौरतलब है कि CGPSC-2021 भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। इसी जांच का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।


हालांकि, चयनित उम्मीदवारों ने अदालत में दलील दी कि उनका चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और न ही वे किसी जांच के दायरे में हैं। इसलिए उन्हें नियुक्ति से वंचित करना गलत है।


हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए पहले ही उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है।


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