CG Crime News: प्रेमिका ने प्रेमी को खाट से बांधा फिर काटा प्राइवेट पार्ट, पेचकस से आंख भी फोड़ा, जाने क्या है पूरा मामला

 CG Crime News: प्रेमिका ने प्रेमी को खाट से बांधा फिर काटा प्राइवेट पार्ट, पेचकस से आंख भी फोड़ा, जाने क्या है पूरा मामला



छत्तीसगढ़ के महासमुन्द से एक दिल दहला देने वाली वारदात में, एक महिला और उसके बेटे ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी - वो युवक जो कभी उनके घर का मेहमान हुआ करता था. मामला तब सामने आया जब जिले की एक नहर में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली.

कुछ दिनों की गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने इस हत्या की परतें खोल दीं. मृतक की पहचान पिलेश्वर साहू (35 वर्ष) के रूप में हुई, जो खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम पचेडा का निवासी था और रायपुर में निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था.

एक लावारिस शव से खुला खूनी राज़

10 सितंबर को जब ग्राम बेमचा की नहर में एक युवक का शव मिला, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह मामला एक प्रेम संबंध की खौफनाक परिणति है. शव के चेहरे पर गहरे घाव थे, मुंह में कपड़ा भरा हुआ था और शरीर पर कई चोट के निशान थे जो हत्या की ओर इशारा कर रहे थे.

शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की पुष्टि हिंसक हमले से हुई. इस आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच की दिशा बदली, जब सामने आया महिला का पुराना इतिहास

जांच के दौरान एक महिला का नाम सामने आया - देवकी बघेल, जो पहले भी अपने पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी थी. पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि मृतक अक्सर उसके घर आता-जाता था और कुछ दिनों से वहीं रह भी रहा था.

एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया

9 सितंबर की रात को पिलेश्वर देवकी के घर पहुंचा. शराब के नशे में उसने वहां झगड़ा शुरू कर दिया. इसी दौरान देवकी और उसके बेटे सुरेश बघेल (21 वर्ष) ने मिलकर उसे बांध दिया. फिर सुरेश ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया, और देवकी ने पेचकस से आंख पर वार किया.

इसे यहीं नहीं रोका गया - पहचान मिटाने की नीयत से चेहरे पर भारी पत्थर मारा गया और मृतक के गुप्तांग भी काट दिए गए. हत्या के बाद दोनों ने शव को पास की नहर में फेंका और उसके कपड़े व मोबाइल भी वहीं बहा दिए.

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

पुलिस ने देवकी और सुरेश को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और अपना अपराध कबूल कर लिया. घटनास्थल से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, पेचकस और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए.

कानूनी कार्रवाई और धाराएँ

आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोप पत्र ठोस सबूतों के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें अदालत में कठोर सजा दिलाई जा सके.

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