CG Crime News: गुजरात से कोरबा पहुंचा प्रेमी, गर्लफ्रेंड से रेप कर पेचकस से किया 51 बार वार...पूरी स्टोरी जानकर रह जाएंगे दंग

CG Crime News: गुजरात से कोरबा पहुंचा प्रेमी, गर्लफ्रेंड से रेप कर पेचकस से किया 51 बार वार...पूरी स्टोरी जानकर रह जाएंगे दंग



त्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड पर पेचकस से 51 बार वार कर उसकी नृशंस हत्या की थी. इससे पहले उसने उसके साथ दुष्कर्म भी किया. प्रेमिका का "किसी और से बात करना" ही उसकी मौत की वजह बन गया.

लव स्टोरी बनी क्राइम स्टोरी

मूलतः गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला आरोपी सहबान खान (30) जयपुर में रहकर बस कंडक्टर की नौकरी करता था. जयपुर से कोरबा आने वाली बस में उसकी मुलाकात कोरबा की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा से हुई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और सहबान ने युवती से शादी करने की योजना बना ली.

दूसरे युवक से बात करना बना मौत की वजह

कुछ समय बाद युवती की दोस्ती किसी दूसरे युवक से हो गई. जब सहबान को इसकी जानकारी मिली तो उसने पहले उसे समझाने की कोशिश की, फिर धमकियां देने लगा. यहां तक कि उसने युवती की मां को फोन कर धमकी दी कि अगर बातचीत नहीं रोकी गई तो वह दोनों को खत्म कर देगा.

फ्लाइट से पहुंचा कोरबा, रची हत्या की साजिश

घटना 24 दिसंबर 2022 की है. सहबान अहमदाबाद से फ्लाइट से कोरबा पहुंचा और होटल सलीम में रुका. मौका देखकर वह युवती के घर गया, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर पेचकस से सीने पर 51 बार वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद वह उसी रात फ्लाइट से वापस गुजरात भाग निकला.

भाई ने देखा बहन का खून से लथपथ शव

घटना के समय घर पर कोई नहीं था. जब युवती का भाई घर पहुंचा तो बहन को खून से लथपथ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके से खून सना पेचकस, जूते, शर्ट, कंडोम पैकेट समेत कई सबूत बरामद किए गए. साइबर सेल की मदद से आरोपी को डेढ़ महीने बाद गुजरात से गिरफ्तार किया गया.

कोर्ट ने सुनाया फैसला: उम्रकैद और अर्थदंड

पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोरबा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी सहबान को BNS की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(w) के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और ₹75,000 के जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 18 महीने की सजा भुगतनी होगी.

 

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